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यूपीएफसी विदेशी नियोजन भर्ती एजेंसी में आपका स्वागत है

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन् 1954 में एस.एफ.सी. एक्ट 1951 (सेंट्रल एक्ट) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना की गयी, जिसके द्वारा प्रदेश में औद्योगिक विकास को समर्थन प्रदान किया जा रहा है। स्थापना के बाद से निगम 3,200 करोड के ऋण वितरित कर लगभग 40,000 औद्योगिक इकाईयों एवं प्रदेश में 5,000 करोड तक का निवेश कर चुका है। जिसके द्वारा निगम 8,21,000 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने में सफल रहा है।

वर्तमान में निगम, राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाएं जैसे- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याज सब्सिडी योजना, पूंजी निवेश ब्याज सब्सिडी योजना, गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण ब्याज सब्सिडी योजना के क्रियान्वयन हेतु समर्पित है। इस प्रकार निगम प्रदेश के औद्योगिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

राज्य सरकार ने शासन आदेश संख्या 1098/20.1.EUO-143/14 दिनांक 10 जुलाई, 2014 द्वारा निगम को प्रवासी विभाग का कार्य भी निष्पादित करने हेतु नियुक्त किया है, जिसमे उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस का आयोजन भी शामिल है। साथ ही, यूपीएफसी को विदेशों में रोजगार हेतु भर्ती एजेंसी के लिए भी नामित किया गया है तथा यह विदेश मंत्रालय में इमिग्रेशन अधिनियम 1983 के अंतर्गत आर.सी संख्या B-0742/UP/COM/1000+5/9159/2015 (31-03-2026 तक मान्य) द्वारा पंजीकृत है।

यह अवैध भर्ती, प्रवासियों के शोषण जैसी गतिविधियों को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा यह राज्य और उत्तरी भारत से विदेशों में रोजगार का भी प्रोत्साहन करेगा। यह उत्तरी भारत में एकमात्र राज्य सरकार की एजेंसी है तथा देश में छह राज्य सरकार की एजेंसियों में से एक है जिन्हे भारतीय नर्सों की भर्ती व विदेशों में रोजगार के लिए महिला घरेलू कामगार की भर्ती की अनुमति दी गई है।

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अंतिम नवीनीकृत : 21 December 2024 00:07
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